प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस भोपाल के प्राचार्य कर रही है माननीय न्यायालय के आदेश का अवमानना
नोडल कालेज हमीदिया भोपाल के प्राचार्य स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अतिथि विद्वानों का अनुभव प्रमाण पत्र प्रमाणित नही कर रहे जबकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जनभागीदारी और स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अतिथि विद्वानों का सहायक प्राध्यापक भर्ती के आवेदन करने की अनुमति दे दिया है……. देखें याचिका क्रमांक WP No. 8957 of 2025
(DR. ARCHANA PANDEY AND OTHERS Vs THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS ), WP No. 7428 of 2025
(DR MITALI RAWAL AND OTHERS Vs THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS ),
WP No. 8792 of 2025
(MONU SINGH GURJAR Vs THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS )
इसके अलावा मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी सहायक प्राध्यापक भर्ती में उम्र सीमा की छूट WP No. 6365 of 2025
(DEVI RAM DHURVEY Vs THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS ) में दिया गया है का वर्णन है…..
ज्ञात हो कि 2017 में 60 साल तक आवेदन करने की अनुमति दिया गया था। सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार