कलेक्टर भोपाल के निर्देश पर जिले में आबकारी विभाग की अवैध शराब विक्रय और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई जारी

कलेक्टर भोपाल के निर्देश पर जिले में आबकारी विभाग की अवैध शराब विक्रय और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई जारी है।
वृत्त बैरसिया क्षेत्र में टीम ने कार्यवाही कर काजल पति श्री मंगलेश ग्राम तरावली के कब्जे से 10 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब अवैध मदिरा रखने की एवं परिवहन करने की सूचना प्राप्त होने पर , सूचना की तस्दीक किए जाने पर आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धाराओं में नियमानुसार कार्रवाई की गई
बैरसिया क्षेत्र के तरावली बेरसिया दशहरा मैदान बेरसिया पठार ढेकपुर करारिया इत्यादि ग्रामीण इलाकों में सगन गश्त कर आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की गई।
सड़क किनारे शासकीय भूमि पर झाड़ियों में छुपा कर रखी गई 60 लीटर कच्ची महुआ शराब उक्त क्षेत्रों से जप्त की गई ।
अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किये गए है।
प्रकरण सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुश्री चंदा सेन आबकारी उपनिरीक्षक श्री रमेश अहिरवार द्वारा दर्ज किया गया! बेरसिया वृत के मुख्य आरक्षक श्री राजेश कुशवाह का कार्यवाही में विशेष सहयोग मिला।
साथ ही अन्ना नगर मदिरा दुकान के पास मदिरा विक्रय की शिकायत पर भी टीम द्वारा कार्यवाही की गई । वृत्त उप निरीक्षक अनु बांझल ने कार्यवाही की।

