मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक से बढ़कर एक कारनामे किये जा रहे हैं जो पूर्णतः छात्रहित से खिलवाड़ करते हुए नियमों से खिलवाड़ भी कर रहें है

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक से बढ़कर एक कारनामे किये जा रहे हैं जो पूर्णतः छात्रहित से खिलवाड़ करते हुए नियमों से खिलवाड़ भी हैं ताजा मामला प्राचार्य /प्रथम अपीलीय अधिकारी (लोक सूचना) शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर का है
प्रथम अपील के निराकरण के संबंधित है जिसमें में लोक सूचना अधिकारी प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर चंदन सिंह सागर शासकीय महाविद्यालय राहतगढ़ को संरक्षण देते हुए आवेदक को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राचार्य शासकीय कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय सागर का पत्र क्रमांक 712 /अग्रणी/ 2025 सागर दिनांक 11/06/2025 के द्वारा जानबूझकर भ्रमित किया जाकर लोक सूचना अधिकारी डॉक्टर चंदन सिंह सागर को संरक्षण दिया जा रहा है

उक्त पत्र में आवेदक को भ्रमित करते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उपस्थित होने के संबंध में दिनांक 19/06/2025 का उल्लेख हैं एवं 18/06/2025 को अपीलीय प्रकरण के निराकरण हेतु प्रथम अपील सुनबाई को निर्धारित करने का लेख है जो कि जानबूझकर मुझे भ्रमित करते हुए मानसिकरूप से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से किया गया कृत्य है। और इसी पत्र में महाविद्यालय का आवक क्रमांक 420 दिनांक 28/06/2025 लिखा गया है यह भविष्य में आवक कर रहे हैं। उक्त पत्र में दो प्रथम क्लास अधिकारियों के हस्ताक्षर भी हैं जिसे मानवीय भूल नहीं कहा जा सकता है। उक्त कृत्य जानबूझकर आवेदक को आर्थिक, मानसिक तथा शरीरिक रुप से प्रताड़ित करते हुए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर चंदन सिंह सागर प्रभारी प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय राहतगढ़ को संरक्षण देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभारी प्राचार्य डॉ चंदन सिंह सागर शासकीय महाविद्यालय राहतगढ़ जिला सागर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश की भी अवमानना की जा रही है। अवमानना संबंधी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायलय जबलपुर द्वारा चंदन सिंह सहित मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस भी जारी हो चुके हैं कहीं उक्त कृत्य कर आवेदक पर दबाव बनाने एवं भ्रमित करने के उद्देश्य से तथा माननीय उच्च न्यायलय को गुमराह करने के उद्देश्य से तथा डॉक्टर चंदन सिंह सागर प्रभारी प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय राहतगढ़ जिला सागर को संरक्षण देते हुए फायदा पहुंचाने की मानसिकता के उद्देश्य से किया जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इसी तरह आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी अनित राय सहित विश्वविद्यालय शाखा 3 एवं सी सी सेल प्रभारी डॉ अनिल पाठक द्वारा भी अंकसूची की वैद्धता ,मान्यता सहित पाठ्यक्रम संचालन की नियम एवं अधिनियम 37 वर्ष 1995 के अनुसार भी अनुमति एवं जानकारी उपलब्ध ही नहीं करायी जा रही हैं।