दीपम रायचूरा सहायक आबकारी आयुक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग की FIR लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में दर्ज की गई
विगत दिनों इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित आबकारी ठेकेदार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए भोपाल में लिए गए शराब ठेके में राशि रू 2,75,,33,335/ की फर्जी एफडीआर और फर्जी एफडीआर सत्यापन रिपोर्ट का प्रतिभूति के रूप में उपयोग तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा के साथ साजिशपूर्वक करने के समाचारों का श्री योगेश देशमुख, महानिदेश लोकायुक्त संगठन म प्र, भोपाल के द्वारा संज्ञान में लेकर जांच कराई गई। जांच पर तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा और शराब ठेकेदार जसवंत सिंह निवासी झज्जर हरियाणा का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रथम दृष्टया दंडनीय प्रमाणित पाए जाने पर महानिदेशक द्वारा इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए निर्देशित किया गया।
महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार श्री सुनील कुमार पाटीदार, पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय भोपाल संभाग के द्वारा दीपम रायचूरा सहायक आबकारी आयुक्त एवं शराब ठेकेदार जसवंत सिंह तथा अन्य संबंधित के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत थाना विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल में आपराधिक प्रकरण की एफ आई आर दर्ज कराई गई है। प्रकरण के अन्वेषण के दौरान उक्त दोनों आरोपियों के अतिरिक्त अन्य संबंधित शासकीय सेवकों और प्राइवेट व्यक्तियों की भूमिका के सम्बन्ध में भी व्यापक जाँच की जाएगी।



