अपराधमध्य प्रदेश
सांभर का सिर काट के लाने वाले प्यारे मियां और शाहनवाज दोनों को 3 साल की सजा 25000 जुर्माना

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल, पीठासीन अधिकारी अमर सिंह सिसोदिया



मध्यप्रदेश शासन द्वारा वन परीक्षेत्र अधिकारी उड़नदस्ता जिला भोपाल के पी ओ आर क्रमांक 23548/25 दिनांक 14/7 /2020 अपराध अंतर्गत धारा 9,39, 40( बी ) , 50,51,52 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 से उद्भुत आपराधिक प्रकरण

सांभर का सिर काट के लाने वाले प्यारे मियां और शाहनवाज दोनों को 3-3 साल की सजा और 25000 जुर्माना की राशि कोर्ट के द्वारा लगाई गई है नहीं हम आपको बता दें कि प्यारे मियां पूर्व में भी और अन्य देशों में जेल में बंद हैं और उनकी सजा इसी में

सम्मिलित की जाएगी जो वह
जेल में काट चुके हम आपको बता दें कि प्यारे मियां निरंतर 1/12 /2020 से न्यायिक हिरासत में है
