RGPV घोटाले मामलें के फरार आरोपी राकेश सिंह राजपूत से नगदी 30 लाख एवं 02 एप्पल कंपनी के मोबाईल बरामद,जेल
RGPV घोटाले मामलें के फरार आरोपी राकेश सिंह राजपूत से नगदी 30 लाख एवं 02 एप्पल कंपनी के मोबाईल बरामद,केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा गया।
दिनांक 03.03.24 को राजीव गांधी प्रौघोगिकी विश्वविघालय के कुल सचिव डाॅ0 मोहन सेन ने आरोपी 1. सुनील कुमार तत्कालीन कुलपति 2. आर.एस. राजपूत, तत्कालीन कुलसचिव 3. ऋषिकेश वर्मा, तत्कालीन वित्त नियत्रंक 4. कुमार मयंक 5. दलित संघ सोहागपुर एवं अन्य के विरूद्ध विश्वविघालय में विगत वर्षो में अनियमितता एवं अनाधिकृत रूप से आपराधिक षडयंत्र कर विश्वविघालय की राशि 19.48 करोड रूपये निजी खातों में अंतरित किये जाने की रिपोर्ट किये थे जिस पर थाना गांधीनगर भोपाल में अपराध क्रमांक 57/24 धारा 420,467,468,120B,409 IPC 7, 13(1ए), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं (संशोधन अधिनियम 2018) किया जाकर प्रकरण की विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त बैरागढ नगरीय भोपाल द्वारा एस.आई.टी. के साथ मिलकर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान पाये गये साक्ष्य एवं की गई कार्यवाही:-
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रकरण की विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्य से आरोपी 1. सुनील कुमार गुप्ता तत्कालीन कुलपति आरजीपीव्ही, 2. कुमार मयंक तत्कालीन टास्क हेड आरबीएल बैंक, 3. रामकुमार रघुवंशी तत्कालीन शाखा प्रबंधक एक्सिस बैंक पिपरियाॅ, 4. सुनील रघुवंशी संयुक्त सचिव दलित संघ सोहागपुर, 5. ऋषिकेश वर्मा तत्कालीन वित्त नियत्रंक आरजीपीवी, 6. श्रीमती सीमा वर्मा, 7. रोहित रघुवंशी, 8. नंदकिशोर रघुवंशी, 9. शिवम मैखुरी, 10. श्रीमती रश्मि मिश्रा को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय चालान प्रस्तुत किया गया और उसके उपरांत प्रकरण की विवेचना धारा 173(8) जा0फौ0 में जारी रखते हुए आरोपी रतन उमरे, सचिव दलित संघ सोहागपुर को पूर्व में गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। प्रकरण में आरोपी राकेश सिंह राजपूत पिता स्व0 बंशीधर राजपूत उम्र-58 साल निवासी बी0पी0-01, लेकपर्ल गार्डन एयरपोर्ट रोड भोपाल तत्कालीन कुलसचिव राजीव गांधी प्रौघोगिकी विश्वविघालय भोपाल की माननीय सर्वोच्च न्यायालय से दिनांक 22.08.24 को जमानत याचिका निरस्त कर दी गई और माननीय न्यायालय निर्देश के पालन में आरोपी राकेश सिंह राजपूत दिनांक 05.09.24 को माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया और संबंधित प्रकरण में पूछताछ हेतु पुलिस रिमांड में लेकर आरोपी से पूछताछ की गई। प्रकरण की विवेचना में पाया गया कि आरोपी कुमार मयंक, मैनेजर आरबीएल बैंक एवं रामकुमार रघुवंशी, ब्रांच मैनेजर एक्सिस बैंक पिपरिया द्वारा राजीव गांधी प्रौघोगिकी विश्वविघालय से राशि प्राप्त करने के उपरांत इनके द्वारा प्रदाय की गई राशि में से आरोपी राकेश सिंह राजपूत अपने तथा परिजन के खातों में 17,64,000/-रूपये राशि नगद जमा की गई है। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी राकेश सिंह राजपूत से आरोपीगणों द्वारा प्रदाय की गई राशि में से 30 लाख रूपये नगद एवं आरोपी कुमार मयंक के द्वारा दिए गए 02 एप्पल कंपनी के मोबाईल फोन कीमती करीबन 1,50,000/-रूपये के जप्त किये गये है। आरोपी राकेश सिंह राजपूत द्वारा आरोपी कुमार मयंक एवं रामकुमार रघुवंशी से गबन की राशि नगदी रूप में प्राप्त कर जिला ग्वालियर में स्थित प्लाट क्षेत्रफल 23ग्49 स्क्वायर फिट में करीबन 70 लाख रूपये का 04 फ्लोर भवन निर्माण कार्य कराया गया है जो तैयार होकर किराये पर दिया गया है एवं लश्कर ग्वालियर में प्लाट क्षेत्रफल 48ग्85 स्क्वायर फिट में करीबन 90 लाख रूपये का भवन निर्माण 05 फ्लोर में कार्य कराया गया है जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। प्रकरण में पुलिस रिमाण्ड के उपरांत आरोपी राकेश सिंह राजपूत को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी राकेश सिंह राजपूत को केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा गया।