प्रबंध संचालक सहआयुक्त एम सेल्वेंद्रन बड़ी कार्यवाही मंडी ,सचिव कुरवाई जिला विदिशा ज्ञान प्रकाश कपिल मंडी निरीक्षक (प्रभारी सचिव) को किया निलंबित आदेश जारी

प्रबंध संचालक /सहआयुक्त श्री एम सेल्वेंद्रन के द्वारा अपना पदभार ग्रहण करने के बाद में कृषि उपज मंडीयो में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर बढ़िया कारवाई की जा रही.
जिसका उदाहरण आज फिर देखने को मिला उनके द्वारा एक मंडी सचिव को निलंबित किया है

यहां पर माननीय से अनुरोध है कि पूर्व भोपाल मंडी सचिव विनय प्रकाश पटेरिया के द्वारा 2 करोड़ का घोटाला किया गया था फल सब्जी आवक में 2019 जो आज तक संगीता ढोके मैडम मैडम के द्वारा प्रूफ नहीं किया गया नहींFIR दर्ज कराई गई थी
जो की 2019 में हुआ था और आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूंगा कि एक फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी कर रहा है मंडी में जिसके खिलाफ आवेदन दिया है परंतु पूर्व मैं प्रबंध संचालक महोदय के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है उसे भी बचाया जा रहा है जांच अधिकारी खुद जांच में कह रहे हैं कि यह सही है परंतु फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी कर रहा है मंडी बोर्ड के मुख्यालय में सभी को इसके बारे में पता है
शिकायतें भी हैं और जो जांच कर रहे हैं कहीं ना कहीं उस पर पर्दा डाल रहे हैं
माननीय प्रबंध संचालक /सहआयुक्त श्री एम सेल्वेंद्रन से अनुरोध है कि जिस प्रकार आपके द्वारा यह कार्रवाई की गई है इस पर भी संज्ञान लेने का कष्ट करें .
आगे हम और भी खु ला से करेंगे जब तक आप यह पूरी खबर पढ़ें
प्रबंध संचालक /सहआयुक्त श्री एम सेल्वेंद्रन मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के द्वारा एक बड़ी कार्यवाही मंडी सचिव कुरवाई जिला विदिशा ज्ञान प्रकाश कपिल मंडी निरीक्षक (प्रभारी सचिव) को किया निलंबित आदेश जारी.
हम आपको बता दें कि संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक उप/ स/भो/स्था /24-25/2612 दिनांक 18-09-2024 एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भरसादक अधिकारी कुरवाई जिला विदिशा के प्रतिवेदन क्रमांक क्यू/ स्टेनो/ 2024/1572-1573 दिनांक 13- 9- 2024 अनुसार श्री ज्ञान प्रकाश कपिल मंडे निरीक्षक प्रभारी सचिव कृषि उपज मंडी समिति कुरवाई जिला विदिशा द्वारा श्री साजिद मोहम्मद युक्त तत्कालीन स्थाई कर्मी के साथ साठ गाठ करते हुए कूट रचित दस्तावेज तैयार कर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किए पुनः स्थाई कर्मी के रूप में विधि विरुद्ध आदेश पारित कर गंभीर अनीता किए जाने के फल स्वरुप मध्य प्रदेश राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 35(1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है
कृपया ध्यान दें
प्रबंध संचालक /सहआयुक्त श्री एम सेल्वेंद्रन जी से निवेदन करता हूं कि आरटीआई के द्वारा जो दस्तावेज मांगे जाते हैं विभाग के द्वारा उसे नहीं दिया जाता है पूर्व में विभाग के द्वारा अधिकारियों /कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया था कुछ लोगों को उनके दस्तावेज छुपाने की कोशिश की जा रही है और मिली भगत की जा रही है और आवेदकों को गुमराह किया जा रहा है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए.