RGPV में धारा 54 लगाने अभाविप ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

विवेकपूर्ण निर्णय लेने से चुका राजभवन राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए निजी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के विषय में मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा कराई गई जांच के प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि विश्वविद्यालय के करोड़ो रूपए निजी खातों में भेजे गए है।
साथ ही और भी कई प्रकार की आर्थिक अनियमितता सामने आई है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर विश्विद्यालय प्रशासन द्वारा दोषियों पर प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है।
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ सुनील गुप्ता द्वारा कुलपति पद से त्यागपत्र के पश्चात माननीय राजभवन द्वारा सिनियोरिटी को आधार न मानते हुए मात्र नियमों के आधार पर किसी सिनियर डीन को चार्ज देने की परंपरा के कारण जूनियर प्राध्यापक को चार्ज दिया जाना यह वर्तमान स्थिति में न्यायोचित नहीं है।
ABVP का यह स्पष्ट मानना है की आपात स्थिति में राजभवन विवेकपूर्ण निर्णय लेने से चूक गया। अभाविप का यह भी स्पष्ट रूप से मानना है
कि विश्वविद्यालय की वर्तमान परिस्थितियों में शासन को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयअधिनियम की धारा 54 का प्रयोग करते हुए तत्काल विश्वविद्यालय का प्रशासन अपने हाथों में लेना चाहिए ताकि आर्थिक अनियमितताओं को रोका जाए एवम प्रभावी तथा निष्पक्ष जांच हो

।अभाविप के प्रांत मंत्री संदीप वैष्णव ने बताया की विद्यार्थी परिषद ने इस संदर्भ का एक पत्र राज्य के मुख्यमंत्री को भेजा है और अपेक्षा व्यक्त की गई है की सरकार तत्काल प्रभाव से कदम उठाए।