विशेष न्यायालय (व्यापम केस भोपाल ) द्वारा बहुचर्चित व्यापमं संबंधी प्रकरण में आरोपी 07 डॉक्टरों को 07-07 वर्ष सश्रम करावास एवं 10-10 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया
विशेष न्यायालय (व्यापम केस भोपाल ) द्वारा बहुचर्चित व्यापमं संबंधी प्रकरण में आरोपी 07 डॉक्टरों को 07-07 वर्ष सश्रम करावास एवं 10-10 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।
व्यापम द्वारा आयोजित पीएमटी परीक्षा 2009 में सॉल्वर की मदद से परीक्षा उत्तीर्ण कर एमबीबीएस करने संबंधी शिकायत एसटीएफ को प्राप्त हुई
थी जिसकी जाँच उपरांत आये गये तथ्यों के आधार पर डॉक्टर
1- प्रशांत मेश्राम पिता तेजराम मेश्राम निवासी खेरलांजी जिला बालाघाट 2- अजय टेगर पिता जेपी टेगर निवासी- बामोर जिला मुरैना 3- अनिल चौहान पिता धनसिंह चौहान निवासी- ग्राम पल्या, पोस्ट सोंदुल जिला बड़वानी 4- हरिकिशन जाटव पिता रामहेत जाटव निवासी- गंगाराम का पुरा बामोर जिला मुरैना 5- शिवशंकर प्रसाद पिता दयाशंकर प्रसाद निवासी- त्योंथर जिला रीवा 6- अमित बड़ौले पिता पन्नालाल बड़ौले निवासी- ग्राम फत्यापुर जिला बड़वानी 7- सुलवंत सिंह मौर्य पिता भरत सिंह मौर्य निवासी- 118 विवेकानंद कालोनी झाबुआ के विरूद्ध अपराध क्रमांक 55/2022 419,420,467,468,471,120बी भादवि तथा म.प्र. मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना उपरांत सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर आरोपीगणों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।
आज दिनांक 22/03/2024 को माननीय विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई. (व्यापमं केस भोपाल) श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया न्यायालय भोपाल द्वारा विचारण उपरान्त विशेषज्ञ साक्षियों के कथन एवं पाये गये तथ्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया एवं आरोपी जितेन्द्र टांक को 07-07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवचेना निरीक्षक
सुभाष दरश्यामकर थाना प्रभारी थाना एसटीएफ भोपाल द्वारा की गई एवं एसटीएफ की ओर से माननीय न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक श्री सुनील श्रीवास्तव द्वारा पैरवी की गई।