एटमॉस्फियर रेस्टोरेंट बिना अनुज्ञप्ति पुनः संचालित होने की सूचना प्राप्त होने पर राजस्व, खाद्य सुरक्षा और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही के दौरान सील किया गया ।

बिना खाद्य अनुज्ञप्ति प्राप्त किये restaurant का संचालन होना पाये जाने पर आज एमपी नगर, जोन-1 स्थित एटमॉस्फियर रेस्टोरेंट को राजस्व, खाद्य सुरक्षा और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही के दौरान सील किया गया ।
मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के प्रावधानों का लगातार उल्लंघन पाये जाने पर भोपाल कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह के आदेशानुसार रेस्टोरेंट की खाद्य अनुज्ञप्ति निरस्त की गई थी । एटमॉस्फियर रेस्टोरेंट बिना अनुज्ञप्ति पुनः संचालित होने की सूचना प्राप्त होने पर संयुक्त दल के द्वारा निरीक्षण किया गया जिसमें रेस्टोरेंट में खाद्य कारोबार का संचालन होना पाया गया जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 की अवहेलना है । अभिहित अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा रेस्टोरेंट को सील किया गया ।
कार्यवाही के दौरान श्री सुनील वर्मा तहसीलदार एमपी नगर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहे ।

