MPPSC अस्सिटेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 में phd अध्ययनरत/ अभ्यर्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के अनुमति प्रदान की गई

MPPSC अस्सिटेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 में phd अध्ययनरत/ अभ्यर्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के अनुमति प्रदान की गई
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के संदर्भ में
PhD अध्ययनरत स्टूडेंट्स को परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति प्रदान की है। यह आदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा समस्त शैक्षणिक योग्यता परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि में उपलब्ध होने के संदर्भ में दायर याचिकाओं के आधार पर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि “मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा की समस्त प्रक्रिया 5 वर्ष में भी पूरी नहीं कर पाता है किंतु समस्त शैक्षणिक योग्यता परीक्षा फॉर्म के समय की पूर्ण रूप से मांगता है। जो अभ्यर्थी phd में अध्ययनरत वह इंटरव्यू के समय अपने वांछित योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते है क्योंकि तब तक उनकी phd अवार्ड हो चुकी होगी। जबकि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य राजस्थान, हरियाणा में सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में phd, NET,SET का प्रमाण पत्र इंटरव्यू के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
कुछ स्टूडेंट्स का UGC NET CISR DEC 2024 रिजल्ट भी नहीं है जिसके कारण वह फॉर्म भरने से वंचित हो रहे है। इसी कारण लखन लाल चौकसे, अजय भिडे, अंकिता दुबे आदि ने हाइकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की थी।
प्रतिभावान अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित हो सके उसके लिए याचिका की सुनवाई 7 अप्रैल 2025 को मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने की और याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार गौतम, विवेक अग्रवाल ने पक्ष रखा।
