ट्रेन मे खाना खिलाने के बहाने पेन्ट्रीकार मे लडकी के साथ गलत काम करने वाले आरोपी सतनाम सिंह को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10
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ट्रेन मे खाना खिलाने के बहाने पेन्ट्रीकार मे लडकी के साथ गलत काम करने वाले आरोपी सतनाम सिंह को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रू अर्थदण्ड
श्री त्रिभुवन प्रसाद गौतम, भोपाल ने बताया कि दिनांक 17/06/2025 माननीय न्यायालय तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट…
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