विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जिला खरगोन को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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आरोपी कैलाशचंद परवाल, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जिला खरगोन को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
माननीय विशेष न्याीयालय (भ्र.निवा.अधिनियम) श्रीमान राजकुमार चौहान प्रथम अपर सत्र न्यालयाधीश महोदय, मण्डलेश्वरद्वारा 24 वर्ष पुराने आय से अधिक प्रकरण…
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