करही मंडी सचिव संतोष सिंह दीक्षित द्वारा अवैध व्यापार संचालन पर कार्रवाई उड़नदस्ता दल द्वारा अवैध परिवहन करते हुए वाहन क्र Mh 18Bg 7836 विरुद्ध की कार्यवाही,जुर्माना लगाया कुल जमा राशि: ₹ 40000/-

श्रीमान प्रबंध संचालक महोदय के निर्देशानुसार संयुक्त संचालक महोदय, मंडी बोर्ड, आँचलिक कार्यालय इंदौर के निर्देशन में तथा भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति करही जिला खरगोन मध्य प्रदेश एवं मंडी सचिव श्री ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित के मार्गदर्शन में कृषि उपज मंडी समिति करही जिला खरगोन
मध्य प्रदेश के स्थानीय उड़नदस्ता दल द्वारा मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 23 के अंतर्गत सतत निरीक्षण एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 19(6) का उल्लंघन पाए जाने पर धारा 19(4) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की गई—
दिनांक : 26/10/2026
वाहन क्र Mh 18Bg 7836
जिंस : मक्का , 160 क्विंट
कार्यवाही के दौरान संबंधित प्रकरण में—
5 गुना मंडी शुल्क : ₹ 40000/-
5 गुना नि. शु.: 800/-
प्रशमन शुल्क : ₹5000/-
*कुल जमा राशि: ₹ 40000/- (चालीस हजार रुपये मात्र)*
उक्त कार्यवाही स्थानीय उड़नदस्ता दल के निम्न सदस्यों द्वारा संपादित की
श्री Kamal Singh चौहान ( ऊ.नि.)
श्री नितिन केथवास (उप निरीक्षक)




