लोकायुक्त भोपाल की ट्रैप कार्यवाही 15000 की रिश्वत लेते आरोपी,राजेंद्र वरवड़े (A.E.),अमित कुमार उपाध्याय (J.E.), विद्युत मंडल कार्यालय, छोला, को ट्रैप किया

श्री योगेश देशमुख , महानिदेशक लोकायुक्त महोदय एवं श्री मनोज कुमार सिंह, उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर भोपाल लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्यवाही।
* आवेदक: श्री तारिक सिद्दीकी, पता: कुशवाह नगर, बाजार शाहजहाँनाबाद, भोपाल।
* आरोपी:
* श्री राजेंद्र वरवड़े (A.E.), विद्युत मंडल कार्यालय, छोला, भोपाल।
* श्री अमित कुमार उपाध्याय (J.E.), विद्युत मंडल कार्यालय, छोला, भोपाल।
* रिश्वत राशि: 15,000/- रुपये।
विवरण:
आवेदक श्री तारिक सिद्दीकी ने श्री सुनील कुमार पाटीदार पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल को दिनांक 07/09/2026 को उक्त अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगने का आवेदन किया था। आवेदक ने शिकायत में बताया कि उसे अपने मकान में किरायेदार रखने के कारण बिजली के मीटर की आवश्यकता थी। जब वह मीटर के लिए विद्युत कार्यालय छोला, भोपाल गया तो वहां पदस्थ A.E. राजेंद्र वरवड़े और J.E. अमित कुमार उपाध्याय द्वारा बताया गया कि मकान का एक पुराना मामला है जिसका चालान बनाना पड़ेगा। यदि चालान की कार्यवाही से बचना है तथा मीटर लगवाना है, तो 20,000/- रुपये की रिश्वत देनी होगी।
आवेदक द्वारा रिश्वत न देने की इच्छा जताते हुए लोकायुक्त में शिकायत की गई, जिसका विधिवत सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज दिनांक 09.09.2026 को ट्रैप कार्यवाही हेतु ट्रैप दल रवाना किया गया, जिसमें आरोपियों को 15,000 रुपये की रिश्वत राशि प्राप्त करते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 7, पीसी एक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।
ट्रेपदल:
वीरेन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक (ट्रैपकर्ता अधिकारी / दल प्रभारी)
निरीक्षक घनश्याम सिंह मर्सकोले,
प्रधान आरक्षक, मुकेश सिंह ठाकुर,
आरक्षक, मनमोहन साहू, चैतन्य प्रताप सिंह, हेमेन्द्र पाल सिंह, प्रशोन्नजीत राव
संपर्क सूत्र एवं पता:
यदि आपसे कोई रिश्वत की मांग कर रहा है तो उसके लिए निम्न पते पर संपर्क करें-
कार्यालय पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त, संभाग भोपाल (म०प्र०)



