लोकायुक्त इंदौर की सफल ट्रेप कार्यवाही अशोक गौतम उपयंत्री, नर्मदा घाटी, 28 नम्बर पुनासा जिला खण्डवा कार्यालय-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-28 पुनासा जिला खण्डवा को 14,000 की राशि लेते

महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर उप पुलिस महानिरीक्षक श्री मनोज सिंह के मार्गदर्शन में तथा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त श्री राजेश सहाय के नेतृत्व में लोकायुक्त इंदौर संभाग के द्वारा सफल ट्रैप कार्यवाही-
ट्रेप दिनांक -23.09.2026
नाम आवेदक
श्री लखन राठोर पिता श्री जगराम राठोर उम्र 40 वर्ष व्यवसाय ठेकेदारी, निवासी ग्राम धूलवाडा तहसील सनावद जिला खरगोन
नाम आरोपी:-
श्री अशोक गौतम पिता स्व. श्री मंजुलाल गौतम उम्र 61 वर्ष पद उपयंत्री, नर्मदा घाटी, 28 नम्बर पुनासा जिला खण्डवा कार्यालय-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-28 पुनासा जिला खण्डवा वर्तमान निवासी-शासकीय आवास जी-253, डेम कालोनी, नर्मदा नगर जिला खण्डवा मूल निवासी ग्राम आलमपुर छोटी माता मंदिर के पास तहसील लहार जिला भिण्ड म.प्र.
जप्तरिश्वत राशि-
14,000/-
घटना स्थल :-
कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-28 पुनासा जिला खण्डवा स्थित तकनिकी कक्ष
विवरणः-
शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 10.09.2026 को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर शिकायत की थी कि आवेदक द्वारा एनव्हीडीए पुनासा जिला खण्डवा चौकीदार कक्ष एवं जनरेटर कक्ष बनाने का ठेका वर्ष 2024 में लिया था। आवेदक द्वारा उक्त कार्य लगभग एक वर्ष में पूर्ण कर किये गये कार्य के भुगतान हेतु बिल एनव्हीडीए कार्यालय पुनासा में जमा किये गये। आवेदक को लगभग 13 लाख का भुगतान प्राप्त हो चुका है। शेष राशि का भुगतान एवं आवेदक द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि आवेदक को वापस करने के एवज में अनावेदक श्री अशोक गौतम द्वारा 55,000/- रू. रिश्वत की मांग की जा रही है।
शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त संभाग इंदौर के पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सहाय के द्वारा शिकायत का सत्यापन करवाया गया। शिकायत सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा आवेदक से 55,000/- रू० रिश्वत की मांग की गई। जिस पर आज दिनांक 23.09.2026 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर श्री राजेश सहाय के मार्गदर्शन में निरीक्षक श्री सचिन पटेरिया के नेतृत्व में टीम गठित कर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया जिसमें आरोपी श्री अशोक गौतम को शिकायतकर्ता से 14,000/- रू. रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप किया गया है।
आरोपी के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया
है। टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
ट्रेपकर्ता अधिकारी :-
निरीक्षक श्री सचिन पटेरिया, प्रधान आरक्षक श्री विजय कुमार, प्रधान आरक्षक श्री विवेक मिश्रा, आरक्षक श्री कमलेश परिहार आरक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह बघेल, आरक्षक श्री कृष्णा अहिरवार की टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
लोकायुक्त संगठन द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। आमजन से अपील है की इंदौर संभाग में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी रिश्वत की मांग करने पर लोकायुक्त पुलिस इंदौर एवं दूरभाष पर भी सम्पर्क कर सकते है।
कार्यालय-
पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर संभाग इंदौर
पता-
मोती बंगला, एम.जी. रोड इंदौर-452007
दूरभाष
0731-2533160
0731-2430100

