पूर्व में आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी भी पुरानी पेंशन के हकदार

मंडी बोर्ड में स्वीकृत रिक्त पदों की विरुद्ध कार्यरत आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवा को नियमित की गई सेवा में पेंशन की गणना में जोड़ने के लिए संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड भोपाल के संयोजक बीवी फौजदार एवं सभी अध्यक्ष द्वारा पहलकी गई है उपरोक्त जानकारी देते हुए संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड भोपाल के अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि मध्य प्रदेश राजपत्र और साधारण प्राधिकार से प्रकाशित वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 28 दिसंबर 2023 एवं मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमान 22 10 2025 के मार्फत मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र प्राधिकार से वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 28 दिसंबर 2023 से प्रकाशित हुआ जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि आकस्मिक निधि से दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम से कम 6 वर्ष सेवा की गई उसे पेंशन की गणना हेतु नियमित सेवा में जोड़ी जावेगी इसी आधार पर मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा श्री हरि नाम सिंह भदोरिया सेवानिवृत्ति की दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवा अवधि दिनांक 20-10-1980 से दिनांक 19 8 1995 तक को पेंशन प्रयोजन हेतु जोड़ने की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई है उक्त स्वीकृति का अनुमोदन मंत्री परिषद की बैठक में किया गया मोर्चा के संयोजक बीवी फौजदार द्वारा मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक कुमार पुरुषोत्तम जी को मंडी बोर्ड में विभिन्न स्वीकृत रिक्त पदों पर आकस्मिक निधि से दैनिक वेतन कर्मचारियों ने विभाग द्वारा 10 15 वर्षों बाद नियमित किया गया है उनकी पेंशन प्रयोजन हेतु दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवा जोड़ने हेतु प्रशासन प्रस्ताव मंडी बोर्ड की आगामी संचालक मंडल की बैठक में पारित करने का हेतु 3 महीने पहले पत्र दिया था
उपरोक्त संबंध में कार्रवाई प्रगति पर है और मांग की गई है कि मंडी बोर्ड के कर्मचारियों को भी पूर्ण पेंशन का लाभ मिले इस हेतु संघर्ष मोर्चा के अंगिरा प्रसाद पांडे, नैन सिंह सोलंकी रामवीर सिंह किरार वीरेंद्र नरवरिया सतत प्रयास कर रहे हैं जो हमारे को जानकारी प्राप्त हुई है



