नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को हुई सजा,
न्यायालय द्वारा पीडिता को 4,00,000 रूपये का प्रतिकर प्रदान करने हेतु आदेश किया
श्रीमती ज्योति कुजूर, भोपाल ने बताया कि दिनांक 31/08/2026 माननीय न्यायालय श्री मनोहरलाल पाटीदार अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, के द्वारा नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी संतोष धनगर को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रू व धारा 74 बीएनएस मे 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री अजय शंकर प्रजापति एवं श्रीमती ज्योति कुजूर द्वारा सशक्त पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
दिनांक 25/07/2024 को अभियोक्त्री अपनी माता-पिता के साथ पुलिस थाना परवलिया सडक मे उपस्थित होकर इस आशय से रिपोर्ट कराई कि उनके गांव के रहने वाले संतोष धनगर को जानती है। दिनांक 25/07/2024 को स्कूल से छुट्टी के बाद घर जाने के लिए बस स्टॉप पर थाने के सामने बस के लिए खडी थी तभी संतोष धनगर पास आया और बोला मेरी बाईक पर बैठो तुम्हे घर छोड देता हूँ उसने मना कर दिया और बस मे बैठकर चली गई। शाम के समय लगभग 4:35 बजे के करीब बस से मुगालिया हाट जोड से घर के लिये पैदल-पैदल जा रही थी तो वापस संतोष धनगर पास आया और बुरी नियत से मेरा हाथ पकड जबरदस्ती उसे पकड कर गाडी पर बिठाने लगा जिससे मेरी स्कूल की ड्रेस की अस्तीन फट गई। और जोर-जोर से चिलाने लगी तभी आरोपी वहा से भाग गया उसके बाद घर जाकर पूरी बात अपनी माता को बताई। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना परवलिया सडक द्वारा अपराध क्रमांक 140/2024 धारा 74, 75, 79 बीएनएस एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, तर्क, न्यायदृष्टांत एवं दस्तावेजों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को संतोष धनगर को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रू एवं धारा 74 बीएनएस मे 01 वर्ष का सरम कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है ।



