मध्य प्रदेश

कलेक्टर ने सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम अंतर्गत किये आदेश जारी


जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर भोपाल श्री आशीष सिंह ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। विभिन्न व्यक्तियों, राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए या अन्य कार्य

हेतु शासकीय/अशासकीय भवनौ और दिवारों पर नारे लिखने, बैनर लगाने, पोस्टर चिपकाने, पलैक्स लगाने तथा विद्युत टेलीफोन के खंबों व शासकीय स्थान के वृक्षों पर चुनाव प्रसार से संबंधित झंडिया व अन्य प्रचार सामग्री इत्यादि प्रदर्शित कर संपतियों और शासकीय संपति का स्वरूप विकृत तथा इस तरह की घटनाओं से आपसी विरोध को रोकने के लिये आदेशानुसार म.प्र. सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। आदेशानुसार “कोई भी जो सम्पति के स्वामी के लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पति को स्याही खंडिया, रंग, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरुपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।” इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय है तथा निर्वाचन आयोग ने भी सम्पत्ति विरूपण के प्रावधानों का पालन कड़ाई से करने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आगामी विधानसभा निर्वाचन की कार्यवाही स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू रूप से संपन्न करने और निर्वाचन प्रक्रिया में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से म.प्र. सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वसाधारण आदेश जारी किये हैं आदेशानुसार कोई भी सामान्यजन सामान्य रूप में या कोई भी राजनैतिक दल उसका कार्यकर्ता / पदाधिकारी सामान्य या राजनैतिक प्रयोजन से किसी भी आशय से शासकीय परिसर का उपयोग राजनैतिक या सामान्य किसी भी प्रकार की प्रचार के प्रदर्शन के लिए नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था आदि शासकीय भवन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, स्लोगन, नारे आदि नही लिखेगा ना ही उक्ताशय की सामग्री चस्पा करेगा। शासकीय / अर्द्धशासकीय संपति जैसे टेलीफोन के खंबे, विद्युत खंबे, शासकीय स्थानों के वृक्ष, रोड डिवाइडर, सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित चबूतरे स्थानीय निकायों द्वारा सौन्दर्यीकरण हेतु निर्मित संरचनाओं आदि पर भी झंडे बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स आदि पर भी झंडे , बैनर , पोस्टर, फ्लेक्स आदि न तो प्रदर्शित किए जायेंगे और न ही लगाए जायेंगे। इसी तहतशासकीय सड़क मार्ग आदि को आर पार / क्रास करती या शासकीय सड़क के समानान्तर झंडिया, लाईट की सीरीज, चांदनी, आदि नहीं लगाई जायेगी। आदेश निजी संपत्तियों पर संबंधित भूमि-भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना कोई प्रचार सामग्री डिस्पले या प्रदर्शित नही किया जाएगा। यदि किसी पक्ष द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो त्रुटिकर्ता के विरूध्द कार्यवाही करने एवं स्वीकृति हटाने हेतु अधिकारियों का लोक संपत्ति सुरक्षा दल गठित किया गया है। नोडल अधिकारी को कार्य संपादन हेतु आवश्यक संख्या में स्टाफ / मजदूर उपलब्ध कराने का कार्य संबंधित कार्यालय प्रमुख / अनुविभागीय दण्डाधिकारीयों अथवा संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अनिवार्यतः उपलब्ध किया जायेगा । लोक सम्पति सुरक्षा दल को संबंधित एसडीओपी थाना प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः पुलिस बल उपलब्ध कराया जायेगा। लोक संपति सुरक्षा दल को विरूपण हटाने की कार्यवाही हेतु संबंधित नगरीय / ग्रामीण निकाय द्वारा वाहन, गेरु, चूना, कूची, यांस, सीढी झाडू आदि अनिवार्यतः उपलब्ध करवाई जायेगी।
यदि किसी व्यक्ति / राजनैतिक दल / अभ्यर्थी द्वारा निर्देशों का उल्लघंन करते हुए किसी सम्पति को विरूपित किया जाता है तो विभागीय अधिकारी / सम्पति के मालिक की शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का दायत्वि संबंधित थाना प्रभारी का होगा। सम्पति विरूपण के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विस्तृत लेखा जोखा संबंधित नोडल अधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा संधारित किया जाएगा और दिन प्रतिदिन की गई कार्यवाही की जानकारी प्रतिदिन शाम 5.00 बजे जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। विभिन्न शासकीय विभागों के परिसर व भवनों के विरूपण को हटाने का दायित्व संबंधित जिला विभाग प्रमुख का होगा। ये आदेश जारी होते ही अपने भवन / परिसर से संपति का स्वरूप विकृत करने वाली सभी आपतिजनक सामग्री को 24 घन्टे के भीतर हटाकर दो दिवस में अपना प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

आयुक्त नगर निगम अधिकृत

नगर निगम, भोपाल द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य से फ्लेक्स, होर्डिंग, बैनर लगाने हेतु स्थल चिन्हित किये गये है। इन चिन्हित स्थलों पर विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान राजनैतिक दलों अभ्यर्थियों के द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु आवेदन प्राप्त होने पर दिशा निर्देशों के अधीन अनुमति देने हेतु आयुक्त नगर निगम, भोपाल को अधिकृत किया गया है। आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे और संपत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेंगे। समस्त राजनैतिक दल/उम्मीद्वारों को समान अवसर मिले इसे सुनिश्चित किया जायेंगा।

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Vijay Vishwakarma

Vijay Vishwakarma is a respected journalist based in Bhopal, who reports for Goodluck Media News. He is known for his exceptional reporting skills and extensive knowledge of the region. With a keen eye for detail and a passion for uncovering the truth, he has earned a reputation as a reliable and trustworthy source of news.

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