जब सैंया कोतवाल तो डर काहे का वह कहावत आपने सुनी, मंडी सचिव का पति ही जज हो तो FIR से क्या डरना, WP-8512/2016, दिनांक 30/7/ 2024,न्यायालय के आदेशों की अव्हेलना, अब्दुल्लागंज मंडी सचिव श्रीमती अर्चना ठाकुर को क्यों बचा रहा मंडी बोर्ड, हाई कोर्ट से बडी है क्या

न्यायालय के आदेशों की अव्हेलना करती अब्दुल्लागंज मंडी सचिव श्रीमती अर्चना ठाकुर और लाइसेंस शाखा के प्रभारी दशरथ सिंह राजपूत
गुडलक मीडिया न्यूज मंडियो में हो रहे घोटाले को लेकर समय-समय पर खबरें प्रकाशित करता हैं
हमारे द्वारा पूर्व एक खबर प्रकाशित की थी
जिसकी हेडलाइंस थी न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते मंडी सचिव सरकार इनको पगार देती है परंतु इनको बटर भी चाहिए चाहिए ।
मैं आपको बताता हूं कि वह कौन सी मंडी है जिनको सरकारी सैलरी के अलावा बटर भी चाहिए, इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं रिश्वत की मलाई भी मिल जाए।
अनुज्ञप्ति नवीनीकरण करने के संबंध में उनके द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है
कृषि उपज मंडी समिति औबेदुल्लागंज जिला रायसेन की पूर्व सचिव श्रीमती अर्चना ठाकुर तथा लाइसेंस शाखा के प्रभारी श्री दशरथ सिंह राजपूत द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है
10 जनवरी 2025 को लिखित शिकायती आवेदन लोकआयुक्त और मुख्यालय मंडी बोर्ड और मंत्रलय में की गई थी शिकायत शिकायतकर्ता के द्वारा की जिस मे WP-8512/2016 दिनांक 30/7/ 2024. न्यायालय के आदेश की अवैहलना की गई है.
और 1 करोड़ 96 लाख रुपए फर्म बंसल एक्सट्रैक्शन एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर शोध राशि 1-करोड़ 96 लाख वसूलना था
परंतु उसकी 30 साल के लिए लाइसेंस की नवीनीकरण जारी कर दिया है
11 दिनों में अनुज्ञप्ति नवीनीकरण कर दी श्रीमती अर्चना ठाकुर और लाइसेंस शाखा के प्रभारी दशरथ सिंह राजपूत के द्वारा.
शिकायत के बाद प्रबंध संचालक कुमार पुरुषोत्तम ने दिनांक-31/7/25 श्रीमती अर्चना ठाकुर को मुख्यालय अटैच कर दिया गया.
यह सवाल उठता है कि मुख्यालय अटैच करने से क्या होगा न्यायालय का आदेश की अवहेलना की इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कि. यह बड़ा सवाल उठता है
यह रहा वह आदेश

यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अपर संचालक महोदय के द्वारा भार साधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति अब्दुल्लागंज जिला रायसेन को पत्र लिखा गया है जिसमें लाइसेंस शाखा के प्रभारी दशरथ सिंह राजपूत सीक्रेट 2 के विरुद्ध मंडी समिति सेवा के सेवकों के लिए प्रभावशाली अप विधि सेवा नियम 58 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाकर मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करने का लेख किया जैसा पत्र में लिखा गया.
यह रहे नोटिस की कॉपी.

अब देखना यह है कि श्रीमती आरती ठाकुर पर कारवाई कब की जाएगी क्या वह इस मामले में शामिल नहीं क्या बिना देखे सिग्नेचर कर दिया और 30 साल के लिए लाइसेंस की नवीनीकरण जारी कर दिया है
जबलपुर न्यायालय के आदेश WP-8512/2016 दिनांक 30/7/ 2024. की अवेहलना की है
नीचे तालिका में आप सभी दस्तावेज देख सकते हैं जिसमें भ्रष्टाचार किया गया है और 30 साल के लिए नए लाइसेंस नवीनीकरण किया गया अब प्रबंध संचालक और लोकायुक्त क्या कार्रवाई करते हैं या फिर
जब सैंया कोतवाल तो डर काहे का वह कहावत आपने सुनी, मंडी सचिव का पति ही जज हो तो FIR से क्या डरना,
WP-8512/2016, दिनांक 30/7/ 2024,न्यायालय के आदेशों की अव्हेलना, अब्दुल्लागंज मंडी सचिव श्रीमती अर्चना ठाकुर को क्यों बचा रहा मंडी बोर्ड, हाई कोर्ट से बडी है क्या












