मध्य प्रदेश

भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी की चेतावनी गोलगप्पा वाले से लेकर सब्जी वाले तक सबके लिए जारी की चतावनि, नहीं तो 6 महीने की जेल

कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर का जब भ्रमण किया तो देखा की कई अनियमितताएं नजर आए जहां ठेले इधर उधर खड़े थे और गंदगी भी काफी पहली हुई थी तो उसके बाद उनके द्वारा जारी की चेतावनी गोलगप्पा वाले से लेकर सब्जी वाले तक सबके लिए जारी की चतावनि, नहीं तो 6 महीने की जेल


मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर कार्यालय द्वारा पोहा समोसा से लेकर आइसक्रीम वाले यहां तक की शादी पार्टी में खाना बनाने वाले हलवाई तक के नाम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के तहत चेतावनी जारी की गई है। यदि उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया तो उन्हें 6 महीने की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। 

भोपाल के दुकानदारों को लाइसेंस लेना है

खाद्य कारोबारकर्ता किराना, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, एजेन्सी, फल-सब्जी विक्रेता, पानी पुरी, चाट, पोहा, समोसा ठेला वाले, पान, गुमटी, पान मसाला विक्रेता, ट्रांसपोर्ट, जूस सेन्टर, आइस्क्रीम, नमकीन, कन्फेक्शनरी एवं बेकरी, मध्यान्ह भोजन बनाने वाले समूह, शासकीय राशन दुकानें, शादी पार्टी में भोजन बनाने वाले केटर्स एवं हलवाई, टिफिन सेन्टर, अंडा, मटन, वेयर हाऊस, स्लॉटर हाऊस (पशु वध शाला), अनाज का व्यापार करने वाले, आटा मसाला चक्की, गुड़ विक्रेता, मेडिकल, जनरल स्टोर्स (चाकलेट टॉफी विक्रेता), एल्कोहल शराब विक्रेता, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, निर्माता एवं विक्रेता, मावा, पनीर विक्रेता, मिठाई निर्माता एवं विक्रेता, मेला हाट बाजार में दुकान लगाने वाले, मैरिज गार्डन/केटरिंग, दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थ परिवहन करने वाले, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल व अन्य शासकीय एवं निजी संस्थाओं में संचालित केन्टीन, प्रसाद निर्माण व विक्रय आदि एवं सभी खाद्य कारोबारकर्ता व्यापारी जो खाने पीने से संबंधित सामग्रियों का उत्पादन एवं विक्रय करते हैं, सभी को लायसेंस/रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। 


खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रूपये से अधिक का खाद्य कारोबार करते हैं उन्हें लायसेंस लेना है जिसके लिये 2 हजार रूपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज नक्शा (केवल निर्माता/रिपैकर्स) आधार कार्ड की फोटोकापी, दुकान के पते का दस्तावेज, बिजली बिल साथ में लाना होगा। ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रूपये तक का खाद्य कारोबार करते हैं। उन्हें रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) लेना अनिवार्य है। जिसके लिये 100 रूपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, मीट मटन विक्रय के लिए नगर पालिका, ग्राम पंचायत की एनओसी साथ में लाना होगा। 

Vijay Vishwakarma

Vijay Vishwakarma is a respected journalist based in Bhopal, who reports for Goodluck Media News. He is known for his exceptional reporting skills and extensive knowledge of the region. With a keen eye for detail and a passion for uncovering the truth, he has earned a reputation as a reliable and trustworthy source of news.

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