मादक प्रदार्थो की तस्करी करने वालो पर कसा शिकंजा,दस किलो चरस की तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को हुई 11-11 साल की सजा
न्यायालय ने आरोपीगण के ऊपर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी किया अधिरोपित
श्री मनोज त्रिपाठी, संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी भोपाल ने बताया कि माननीय न्यायालय श्री डॉ मुकेश मलिक विशेष न्यायाधीश/24वे अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, के द्वारा मादक प्रदार्थो की तस्करी करने वाले आरोपीगण सलमान, निवासी शाहजाहनाबाद, सोनू कुमार निवासी पश्चिमी चम्पारण बिहार, वीर किशोर साहनी निवासी पश्चिमी चम्पारण बिहार को 10 किलो 100 ग्राम चरस की तस्करी करने के मामले मे आरोपीगण को धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम मे 11-11 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है जुर्माना अदा ना करने की स्थिति मे 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास दिये जाने का भी आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री मनोज त्रिपाठी एवं श्री विक्रम सिंह द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
दिनांक 17/10/2023 को पुलिस थाना क्राईम ब्रान्च को मुखबिर ने जरिये फोन सूचना दी कि दो व्यक्ति कोच फेक्ट्री के पीछे भानपूर जाने वाला कच्चा रास्ते पर खड़े होकर किसी का इतजार कर रहे है जिनके पास चरस रखी है जिन्हें पकड़ा गया तो उनके पास से भारी मात्रा में चरस मिल सकती है। उक्त सूचना से थाना प्रभारी को अवगत कराने के उपरान्त उपनिरीक्षक सूरज रंधावा द्वारा एक टीम तैयार मूखबिर द्वारा बताये गये स्थान कोच फेक्ट्री के पीछे भानपुर तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते भोपाल पहुंचा गया। जहाँ मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिये के दो व्यक्ति वहाँ खड़े होकर एक्टिवा के साथ खड़े अन्य व्यक्ति से एक्टिवा की डिग्गी खोलकर सफेद रंग के झोले में देखते हुये बात करते दिखाई दिये, तीनो व्यक्ति पुलिस को देखकर एक साथ एक्टिवा में बैठकर भागने का प्रयास करने लगे जिन्हें पुलिस स्टाफ व गवाहों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया । उन्हें अभिरक्षा मे लेकर उनके नाम पता पूछगा तो एक्टिवा चलाने वाले व्यक्ति वाले ने अपना नाम सलमान खान पिता बशीर खान उम्र 30 साल नि. मनं. 08 पठारवाली गली जीपीओ के पीछे शाहजहानाबाद भोपाल तथा एक्टिवा गाडी पर बीच में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सोनू कुमार पिता चंचल साहनी उम्र 19 साल नि.-वार्ड नं-10 जगदीशपुर खलाबाटोला पश्चिम चंपारण बिहार व सबसे पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम वीरकिशोर साहनी उर्फ अंजनी पिता शिवप्रसाद साहनी उम्र- 36 साल नि. वार्ड नं-10 जगदीशपुर खलावाटोला पश्चिम चपारण विहार का होना बताया।
आरोपीगणों को एनडीपीएस अधिनियम के अंर्तगत उनके अधिकारों की सूचना दिये जाने उपरान्त सहमति प्राप्त कर संदेहियों के कब्जे से मिली बिना नंबर की सफेद रंग की एक्टिवा गाडी की तलाशी ली गई तो गाडी की डिग्गी के अंदर सफेद प्लास्टिक की बोरी के अंदर 20 पैकेट मिले जो भूरे रंग के टेप से लिपटे हुये ये सभी पैकेटों पर कार का स्टीकर लगा हुआ है। पैकेटो को संदेहियो एवं हमराह स्टाफ से खुलवाकर देखा जो काले, गंधयुक्त गीले (गूंदे हुये) पदार्थ जैसा था। तथा जो संदेहियो द्वारा स्वंय का होना बताया गया साथ ही एक्टिवा की डिग्गी में ही एक आधार कार्ड एवं एक गैस कनेक्शन की किताब भी मिली थी। तलाशी में मिले मादक पदार्थ की पहचान सूध कर, जला कर, रंग, गंध, अनुभव एवं स्वंय के प्रशिक्षण के आधार पर टीम द्वारा मादक पदार्थ चरस होना पाया गया तथा तीनों संदेहियों से पूछताछ करने पर उक्त पदार्थ चरस होना स्वीकार किया गया। आरोपीगण सलमान खान, सोनू कुमार व बीरकिशोर उर्फ अंजनी के कब्जे से मिले अवैध मादक पदार्थ चरस को तौल कांटा पर तौलने पर कुल वजन 10 किलो 10 ग्राम पाया गया तथा पन्नी, टेप व प्लास्टिक के बॉक्स सहित तौला गया तो कुल वजन 10 किलो 946 ग्राम पाया गया जिसका तौल पंचनामा तैयार किया गया था। तदोपरान्त प्राप्त माल को नियमानुसार जप्त किया गया था। आरोपीगणों का कृत्य धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने पर आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाने लाया गया था। तदोपरान्त जप्त मादक प्रदार्थ की सेंम्पलिंग कराकर उसे जॉच हेतु एफएसएल भोपाल भेजा गया था। रिपोर्ट मे मादक प्रदार्थ के चरस होने की पुष्टि हुई थी। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र विशेष न्यायालय एनडीपीएस मे प्रस्तुत किया गया था। शासन की ओर सशक्त पैरवी कर आरोपीगण को दण्डित कराया गया।



