परिवहन अधिकारी, अनपा खान को गंभीर अनुशासनहीनता के कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा से निलंबित किया
परिवहन विभाग,
ने दिनांक 14 सितंबर 2023 को जारी आदेश के द्वारा भोपाल में पदस्थ सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अनपा खान को गंभीर अनुशासनहीनता के कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबित काल में अनपा खान का मुख्यालय कैंप कार्यालय भोपाल रहेगा।
इस पत्र में यह शर्त है कि अनपा खान को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।