कृषि उपज मंडी चौरई के प्रयास से 64 किसानों को मिला न्याय, विक्रय की उपज के मिलेंगे 96 लाख।

मंडी समिति चौरई की अपील पर माननीय उच्च न्यायलय जबलपुर द्वारा 64 कृषकों को उनके द्वारा विक्रय की गई उपज की राशि लगभग 96 लाख के भुगतान करने के आदेश प्रसारित किये गए।
कृषि उपज मंडी समिति चौरई में रजिस्टर्ड अनुज्ञप्तिधारी फर्म ज्ञाताश्री टेडर्स चौरई के द्वारा कृषकों से खरीदी गई अधिसूचित कृषि उपज का भुगतान कृषकों को नही करने तथा व्यतिक्रमिता करने पर मंडी समिति चौरई के आवेदन पर न्यायालय तहसीलदार चौरई द्वारा फर्म से वसूली हेतु आर आर सी जारी की गई । कृषकों को भुगतान योग्य कुल राशी रुपए 9651500 ( छियान्वे लाख इक्कावन हजार पांच सौ रू) वसूली की कार्यवाही की गई । आर आर सी के तहत वसूल की गई राशि को मंडी के खाते में जमा कराया गया।
कृषकों को राशि भुगतान करने की अनुमति सिविल कोर्ट / जिला कोर्ट से नहीं प्राप्त होने पर मंडी समिति द्वारा मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के प्रबंध संचालक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देश अनुसार निरंतर एवं त्वरित कार्यवाही करते हुये याचिका माननीय उच्च न्यायलय जबलपुर में अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत की गई।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.04.2026 को किसान हित में निर्णय पारित करते हुए किसानों को राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
माननीय उच्च न्यायलय के आदेशानुसार किसानों को भुगतान की कार्यवाही मंडी समिति चौरई द्वारा समय सीमा में करने के निर्देश प्रबंध संचालक द्वारा दिए गए हैं।
मंडी बोर्ड के निरंतर प्रयास और वैधानिक कार्यवाही से व्यापारी से राशि वसूल की जाकर किसानों को उनकी उपज का मूल्य सुनिश्चित हुआ।
मंडी बोर्ड द्वारा प्रदेश की सभी मंडी समितियां के सचिवों को इस बात के विशेष निर्देश दिये है कि किसी भी स्थिति में किसानों के भुगतान में व्यक्तिक्रमिता की स्थिति उत्पन्न ना हो। व्यापारी से खरीदी गई कृषि उपज का कृषकों के भुगतान समय सीमा में सुनिश्चित कराया जाए।



