मध्य प्रदेश

जिला न्यायालय परिसर, जिला सीधी के सामने पार्किंग क्षेत्र में लोकायुक्त पुलिस रीवा ने 10000/- रूपये  की रिश्वत लेते आरोपी राजकुमार रावत अभियोजन अधिकारी ,जिला सीधी को किया ट्रैप

महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश पर उप पुलिस महानिरीक्षक श्री मनोज सिंह के मार्गदर्शन में तथा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त योगेश्वर शर्मा के नेतृत्व में लोकायुक्त संभाग रीवा के द्वारा सफल ट्रैप कार्यवाही* 
            
*ट्रेप दिनाक* – 13.07.2026

*नाम आवेदक* -श्री पंकज कुमार तिवारी पिता श्री राघवेंद्र प्रसाद तिवारी , उम्र –
36 वर्ष ग्राम-टेकर , थाना मझौली , जिला सीधी, मध्य प्रदेश

*नाम आरोपी* – राजकुमार रावत पिता श्री जगन्नाथ प्रसाद उम्र–54 वर्ष, जिला
अभियोजन अधिकारी ,जिला सीधी,मध्य प्रदेश

*जप्त रिश्वत राशि* – 10000/- रूपये

*घटना स्थल* – जिला न्यायालय परिसर जिला सीधी के सामने पार्किंग क्षेत्र

*विवरण*-
शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 09.07.2026 को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में
शिकायत आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत की थी कि उसके एक प्रकरण में अभिमत देने के एवज में  जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा 20000/- रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त संभाग रीवा पुलिस अधीक्षक श्री योगेश्वर शर्मा के  द्वारा शिकायत का सत्यापन करवाया गया । शिकायत सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा आवेदक से 8000 रुपये ले लिए तथा 10000/- रुपये और रिश्वत  की मांग की गयी । जिस पर आज दिनांक 13.07.2026 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रीवा श्री योगेश्वर शर्मा के मार्गदर्शन  में उप पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण सिंह परिहार के नेतृत्व में टीम गठित कर ट्रैप कारवाही का आयोजन किया गया जिसमें आरोपी श्री  राजकुमार रावत जिला अभियोजन अधिकारी, को शिकायतकर्ता से 10000/–रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों  ट्रैप किया गया है | आरोपी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018  के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया । टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

*ट्रेपकर्ता अधिकारी*  –
श्री प्रवीण सिंह परिहार, पुलिस उप अधीक्षक एवं  श्री एस राम मरावी निरीक्षक द्वारा लोकायुक्त पुलिस रीवा की टीम सहित कार्यवाही की जा रही है ।


*विशेष* –
शिकायतकर्ता पंकज कुमार तिवारी द्वारा थाना मझौली में दिनांक 07.07.2023 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत  प्रस्तुत आवेदन पर जानकारी प्रदान करने के लिए सहायक उप निरीक्षक कमलेश त्रिपाठी द्वारा आवेदक से 50,000/- रूपया रिश्वत की मांग की गई थी तथा आरोपी
30-08-25 को आवेदक पंकज कुमार तिवारी से 20000 रुपये लेते हुए रंगे पकड़ा गया था । आरोपी सहायक उपनिरीक्षक श्री कमलेश त्रिपाठी के विरुद्ध पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 166/25 धारा 07 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन 2018 वर्तमान में विवेचनाधीन  है ।

*विशेष नोट* –
लोकायुक्त संगठन द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है । आमजन से अपील है कि रीवा एवं शहडोल संभाग में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा रिश्वत की माँग करने पर  लोकायुक्त पुलिस रीवा को मोबाइल नंबर  98936 07619 पर परामर्श हेतु संपर्क कर सकते है ।

Vijay Vishwakarma

Vijay Vishwakarma is a respected journalist based in Bhopal, who reports for Goodluck Media News. He is known for his exceptional reporting skills and extensive knowledge of the region. With a keen eye for detail and a passion for uncovering the truth, he has earned a reputation as a reliable and trustworthy source of news.

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