अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दिवस पर भोपाल पुलिस ने ली प्रतिज्ञा, पुलिस के समस्त भवन होंगे तम्बाकू मुक्त

अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दिवस पर भोपाल पुलिस ने ली प्रतिज्ञा

अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज दिनांक 31 मई 2023 को भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक अनूठी पहल शुरु की है, जिसके अंतर्गत कोटपा(COTPA) एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए यह निर्णय लिया है कि भोपाल कमिश्नरेट के क्षेत्रांतर्गत जितने भी थाने, चौकियां, भवन व कार्यालय है, उनमें तम्बाकू पूर्ण रूप से निषिद्ध रहेगा तथा यदि कोई व्यक्ति/कर्मचारी तम्बाकू का सेवन करते हुए पाया जायेगा तो उसके उपर इस अधिनियम के तहत जुर्माना भी होगा।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में स्वास्थ्य जागरुकता बढ़े एवं विशेष कर पुलिसकर्मियों मे भी व्यसन की आदतें दूर हो। यह प्रावधान न केवल पुलिस थाने और पुलिस कार्यलयों मे कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए आवश्यक है, अपितु समस्त आगंतुकों के लिए भी हैं, जो उन पुलिस के भवनों का उपयोग करते हैं।
इसके अंतर्गत थानों में थाना प्रभारियों को, भवन/कार्यालयों में कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को ये अधिकार होंगे कि धुम्रपान करते पाये जाने वाले पुलिसकर्मियों/व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए जुर्माना प्राप्त करें तथा उन्हे तम्बाकू सेवन से निषिद्ध करें।
इस संबंध मे आज पुलिस आयुक्त श्री हरिनाराणाचारी मिश्र द्वारा एक पोस्टर का विमोचन किया गया। उपरांत समस्त पुलिस कर्मियो ने तम्बाकू के सेवन का निर्मूलन करने की शपथ दिलाई।
इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री अनुराग शर्मा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री अवधेश गोस्वामी, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय श्री विनीत कपूर, पुलिस उपायुक्त श्री विजय खत्री, पुलिस उपायुक्त श्री साई कृष्णा थोटा व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

