इंदौर लोकायुक्त की ट्रेप कार्यवाही,महेंद्र सिंह चौहान, लेखाधिकारी , जनपद पंचायत भगवानपुरा जिला खरगोन को
10,000 रिश्वत राशि लेते ट्रैप

महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर इंदौर लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्यवाही
आवेदक
श्री राजेश पंवार पिता श्री गोविंद जी पंवार, धंधा ठेकेदारी, निवासी बिष्टान जिला खरगोन
आरोपी
श्री महेंद्र सिंह चौहान, लेखाधिकारी , जनपद पंचायत भगवानपुरा जिला खरगोन
रिश्वत राशि 10,000/-
विवरण
आवेदक ग्राम बिष्टान जिला खरगोन का निवासी है। वह दूसरे ठेकेदारों से लेबर रेट पर काम लेकर करता है। उसने स्वयं का ठेकेदारी का काम करने प्रारंभ किया है। इसके लिए ग्राम पंचायत हीरापुर के सीसी रोड और चेक डैम का कार्य करने के लिए पंचायत से ठहराव प्रस्ताव बनवाकर फाइल लेखाधिकारी आरोपी चौहान को दिनांक 20.1.26 को दी तो उसने उसी समय 10,000 रु ले लिए और कहा कि सीईओ मैडम के 5 प्रतिशत और मेरे 2 प्रतिशत लगेंगे। कुल 10 लाख का काम है तो 50000 मैडम का बनेगा।
आवेदक द्वारा जिसकी शिकायत श्री राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई।
सत्यापन में शिकायत सही पाई गई और आरोपी ने नई 2 फाइल स्वीकृत कराने के एवज में 10000 रुपए और मांगे। आवेदक ने अंबाह पंचायत सरपंच से 2 नए काम के ठहराव प्रस्ताव मंजूर करवाए और आज उनकी फाइल भी आरोपी को स्वीकृत कराने को रिश्वत राशि के साथ देना तय हुआ। आज दिनाक 26.02.2026 को ट्रैपदल का गठन किया गया। आरोपी लेखाधिकारी चौहान को आवेदक राजेश पंवार से 10000 रुपए लेते हुए खरगोन में रंगे हाथ पकड़ा गया।
आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण सशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 के अतर्गत कार्यवाही जारी है।
ट्रैपदल-
उप पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर सुनील तालान, प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक चंद्रमोहन बिष्ट, आशीष नायडू, रामेश्वर निंगवाल, शैलेन्द्र सिंह बघेल, कमलेश तिवारी, प्रभात मोरे ।



