अपराध

षडयंत्र पूर्वक पद का दुरूप्रयोग कर भ्रष्‍टाचार करने वाले आरोपीगण को हूई सजा

विशेष लोक अभियोजक श्रीमती हेमलता कुशवाह ने बताया कि आज दिनांक 29/06/2026 माननीय विशेष न्यायालय श्री मनोज कुमार सिंह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के द्वारा जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधिकारीगण जिनमे विक्रय अधिकारी हरिहर प्रसाद मिश्रा,  विनोद कुमाद देवल प्रबधंक सहकारिता निरीक्षक ए पी एस कुशवाह एवं क्रेता श्री परमजीत बैदी को धारा 420 सहपठित धारा 120-बी भादवि 13-1(डी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये,  विक्रय अधिकारी हरिहर प्रसाद मिश्रा,  विनोद कुमाद देवल प्रबधंक सहकारिता निरीक्षक ए पी एस कुशवाह एवं क्रेता श्री परमजीत बैदी को धारा 420 सहपठित धारा 120-बी भादवि मे 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000-1000 अर्थदण्ड (प्रत्येक आरोपी को) एवं आरोपीगण विक्रय अधिकारी हरिहर प्रसाद मिश्रा, विनोद कुमार देवल प्रबंधक सहकारिता निरीक्षक ए पी एस कुशवाह को धारा 13-1(डी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट में प्रत्येक धारा मे 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रू अर्थदण्ड-, (प्रत्येक आरोपी को) से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुशवाहा द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्‍त  विवरण :-
ग्राम पडरिया जार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कृषक हरि सिंह द्वारा अपनी कृषि भूमि मे बंधक रख 18,000 रू का लोन पंप एवं थृसर के लिये लिया था आरोपीगण द्वारा कृषक की 5 एकड भूमि दिनांक 16/02/2002 को मात्र 40 हजार रूपये मे परमजीत बैदी को नीलामी प्रकिया का उल्‍लघंन कर कृषि भूमि बाजार मूल्य एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य से अत्याधिक कम मूल्यो पर अवैधानिक रूप से नियम के विरूद्ध नीलामी कार्यवाही कर धोखाधाडी कर अपने पद का दुरूप्रयोग करते हुए नीलामी संबंधित नोटशीट के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पुष्टि हेतु संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थााऐ भोपाल को भेजा गया, जहां उनके द्वारा अवैधानिक रूप से नीलामी की पुष्टि आदेश पारित किया गया। आरोपीगण द्वारा योजना बनाकर 23 भूमि को नीलामी के माध्‍यम से परमजीत बैदी द्वारा ही क्रय कराई जाती थी। उक्त लिखित सूचना के आधार पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा जॉच कर अपराध पंजीबद्ध किया गया विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य, दस्तोवजों, लिखित तर्को से सहमत होते हुये आरोपीगण उक्त धाराओं से दण्डित किया गया।

Vijay Vishwakarma

Vijay Vishwakarma is a respected journalist based in Bhopal, who reports for Goodluck Media News. He is known for his exceptional reporting skills and extensive knowledge of the region. With a keen eye for detail and a passion for uncovering the truth, he has earned a reputation as a reliable and trustworthy source of news.

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