नाबालिक बच्ची के साथ छेडछाड कर बुरी नियत से हाथ पकडने वाले
आरोपी को हुई 05 वर्ष की सजा
श्रीमती ज्योति कुजूर, भोपाल ने बताया कि दिनांक 17/06/2026 माननीय न्यायालय श्री मनोहरलाल पाटीदार अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) महोदय, के द्वारा नाबालिक के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी पूरन सिंह आदिवासी को धारा 74 बीएनएस भादवि एव 9एम/10 पॉक्सो एक्ट मे दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी पूरन सिंह आदिवासी को धारा 9एम/10 पॉक्सो एक्ट मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू एवं धारा 74 बीएनएस बीएनएस मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड, से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री अजय शंकर प्रजापति एंव श्रीमती ज्योति कुजूर द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
दिनांक 07/05/2025 को फरियादी अपनी माता के साथ पुलिस थाना अशोका गार्डन भोपाल मे उपस्थित होकर इस आशय से रिपोर्ट कराई है कि दिनांक 07/05/2025 को सुबह 11:30 बजे करीब उसकी बच्ची को घर के पास स्थित दुकान पर सामान लेने के लिए भेजा था जो करीब 20 मिनिट बाद घर वापस आई और रोने लगी तो उसने पुछा कि क्या हुआ तो बच्ची ने बताया कि वह दुकान पर गई थी तब दुकान पर अंकल ने 100 रूपये दिखाकर हाथ खींचने लगे, और बेड टच किया और बोल रहे थे कि उसके साथ चलो उसके बाद अप्पी आ गई तो उसे जाने के लिए बोल दिया फिर घर आकर सारी बात अपनी माता को बताई उसकी माता व पिता ने उस अंकल को ढूढने लगे फिर रात 10 बजे वह व्यक्ति देखा और बच्ची से पहचान कराई उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना अशोका गार्डन द्वारा अपराध क्रमांक 208/2025 धारा 74 बीएनएस एवं 9एम/10 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, तर्क, न्यायदृष्टांत एवं दस्तावेजों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी पूरन सिंह आदिवासी को धारा 9एम/10 पॉक्सो एक्ट मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू एवं धारा 74 बीएनएस बीएनएस मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड, से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है।


